इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के मोहम्मदपुर काशी के ग्राम प्रधान के निर्वाचन की पुनर्मतगणना के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण (उपजिलाधिकारी) की अदालत में वापस भेज दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की अदालत ने ग्राम प्रधान कहकशां की ओर से पुनर्मतगणना के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
मामला संभाल जिले के बनियाठेर की ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर काशी का है। 2021 में पंचायत चुनाव में कहकशां ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित हुई थीं। दूसरे स्थान पर रहे अशरफ खां ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दाखिल कर कहकशां के चुनाव को रद्द करने की मांग की थी। उपजिलाधिकारी चंदौसी ने नौ सितंबर 2024 को आदेश पारित कर 23 सितंबर को पुनर्मतगणना की तिथि घोषित की थी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
कोर्ट में उपजिलाधिकारी चंदौसी की ओर से पुनर्मतगणना के पारित आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुए नए सिरे से याचिका का निस्तारण करने का निर्देश देते हुए मामला उपजिलाधिकारी के पास वापस भेज दिया।