इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव पंचायतराज उत्तर प्रदेश लखनऊ मनोज कुमार सिंह द्वारा 25 हजार रुपये हर्जाने का भुगतान करने के लिए समय मांगने पर उनके खिलाफ एक हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना लगाया है। यह राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में 28 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सबिता पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रथम ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि आदेश के अनुपालन में याची के खाते में देय राशि जमा कर दी गई है। इसलिए याचिका खारिज की जाए। किंतु याची के अधिवक्ता ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि इससे पहले कोर्ट ने विपक्षी पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए यह राशि याची को देने का आदेश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया है। इस पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कुछ समय मांगा तो कोर्ट ने एक हजार रुपये हर्जाना जमा करने की शर्त पर समय दे दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।