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Prayagraj : कैबिनेट मंत्री नंदी, पत्नी अभिलाषा समेत 14 की निगरानी याचिका पर सरकार को नोटिस

Wed, 31 Jul 2024 01:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मंत्री नंदी और उनकी पत्नी समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मंत्री, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2023 में संज्ञान लिया।
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नंद गोपाल गुप्ता नंदी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद जिला अदालत ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता समेत 14 लोगों की ओर से नौ साल पहले जानलेवा हमले के मामले में दाखिल निगरानी याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। यह आदेश प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध तिवारी की अदालत ने नंदी के वकील और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर पारित किया है। मामला वर्ष 2014 का है। मुट्ठीगंज थाने में तत्कालीन सपा प्रत्याशी रेवती रमण सिंह ने

मंत्री नंदी और उनकी पत्नी समेत उनके समर्थकों के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मंत्री, उनकी पत्नी समेत 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2023 में संज्ञान लिया। इसके खिलाफ मंत्री समेत सभी आरोपियों ने एमपी/एमएलए की के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसे मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ सभी आरोपियों ने प्रभारी सत्र न्यायाधीश की अदालत में निगरानी याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने निगरानी याचिका को सुनवाई के लिए पोषणीय मानते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। अब मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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