प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध में अपमानजनक न्यूज चलाने के मामले में हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर (नोएडा) के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अनुज शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यूज रिपोर्टर के खिलाफ नोएडा के फेज टू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने रिपोर्टर को व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। वह नौ जून 19 से लक्सर जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा है कि याची साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा और नियत तिथि पर कोर्ट में हाजिर होगा। भविष्य में अपराध नहीं दोहरायेगा। यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट को जमानत निरस्त करने की की छूट होगी।