औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ साल पूर्व मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमें में जिला न्यायालय की विशेष अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी प्रतिभूति और दो मुचलके पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति नंद गोपाल गुप्ता नंदी की आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
याची के अधिवक्ता इमरान उल्ला ने तर्क दिया कि निचली कोर्ट ने आदेश पारित करते समय तथ्यों का ध्यान नहीं दिया। जबकि, याची इस मामले में बेकसूर है और उसे गलत फंसाया गया है। निचली अदालत ने नंदी को एक साल की सजा और ५५ सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। हालांकि, निचली अदालत ने सजा सुनाए जाने के बाद नंदी को अंतरिम राहत प्रदान कर दी थी। इसके बाद मंत्री ने अपील के तहत नियमित जमानत दिए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। उनके खिलाफ 30 मई को मु_ïीगंज थाने में पांच लोगों केसाथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।