एमपी-एमएलए कोर्ट में 28 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मुकदमों में सामान्य तारीख लगा दी जाएगी। इस आशय का एक पत्र जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री को एमपी-एमएलए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने लिखा है। साथ में अनुरोध किया है कि 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण कांड के मामले में फैसला होना है, इसलिए मुकदमों में पैरवी के लिए न्यायालय में उपस्थित ना हों, जिससे कि कामकाज करने में सहूलियत हो सके। यह जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के मंत्री विद्या वारिध मिश्र ने दी।