होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जनपद में होली के अवसर पर सभी प्रकार की मदिरा की दुकानें, देशी-विदेशी शराब, बीयर शॉप, मॉडल शॉप, होटल बार तथा रेस्टोरेंट बार चार मार्च को शाम पांच बजे से पांच मार्च को दोपहर दो बजे तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।
यह आदेश उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, ताकि पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में किसी भी अनुज्ञापी को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का पालन सख्ती से कराया जाए और उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जाए।