इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच में वकीलों के लिए अब फुल ड्रेस में आना जरूरी कर दिया गया है। रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी ने गत दिवस नौ जुलाई के आदेश में संशोधन करते हुए वकीलों को गाउन पहनने से मिली छूट खत्म कर दी और कहा कि प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ और लखनऊ खंडपीठ में वकीलों को अब पूरी ड्रेस यानी काली कोट, बैंड व गाउन में आना होगा। गौरतलब है कि कोरोना के कारण वकीलों को पहले कोट व गाउन से छूट मिली थी। बाद में कोट पहनने को कहा गया और गाउन पहनने से छूट थी। अब पूरा ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है।