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High Court : कौड़िहार ब्लाक प्रमुख को हाईकोर्ट से राहत, गैंगस्टर मामले में जमानत मंजूर

Sun, 27 Jul 2025 07:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।
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गोस्करी का आरोपी मुजफ्फर। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौड़िहार ब्लाक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की एकल पीठ ने यह आदेश दिया।

मोहम्मद मुजफ्फर पर सोरांव थाने में वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि याची को राजनैतिक रंजिश में झूठा फंसाया गया है। वह न तो किसी गिरोह का सदस्य है, न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। यह भी तर्क दिया गया कि वह 15 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह न्यायिक प्रक्रिया से भागेगा नहीं, न ही गवाहों को प्रभावित करेगा।

वहीं, राज्य सरकार ने विरोध जताते हुए बताया कि याची का 43 आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिनमें 15 केस गौहत्या के दर्ज है, जबकि 5 गुंडा अधिनियम, और 4 गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल है। लिहाजा, याची जमानत का हकदार नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।

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