माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी ने गाजीपुर पुलिस की ओर से खोली गई हिस्ट्रीशीट के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ कर रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने दिसंबर 2022 में मोहम्मदाबाद थाने में अब्बास की हिस्ट्रीशीट खोली है। हालांकि उन्हें कुछ दिन पहले ही इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि अब्बास अंसारी जनता की ओर से निर्वाचित विधायक हैं। हिस्ट्रीशीट खोले जाने से उनकी छवि धूमिल हुई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अब्बास की हिस्ट्रीशीट दिसंबर 2022 में खोली गई थी।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।