दुष्कर्म में आरोपी की अग्रिम जमानत नामंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ओम प्रकाश पटेल की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश एडीजे दिनेश चंद ने एडीजीसी राज कुमार सिंह को सुनने के बाद दिया है। प्रकरण सराय ममरेज थाने का है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ 26 जून 2019 को दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वह लंबे अरसे से पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा है। पीड़िता और उसके परिजन ने जब शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।