इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियंत्रक आयोग, लखनऊ को विद्युत लोकपाल की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। कहा, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बहाल नहीं की जाती तो कारण सहित व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। याचिका की अगली सुनवाई 22 फरवरी की होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने करुणा राज सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता अरुण मिश्र ने बहस की। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा बंद करने का तर्क समझ से परे है। सुनवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देना न्याय को आसान बनाने के लिए जरूरी है। लखनऊ स्थित विद्युत लोकपाल पूरे प्रदेश के लिए है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बंद करने का कोई कारण नहीं।
कोर्ट ने आयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। कहा, न्याय पाने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लखनऊ यात्रा के लिए उपभोक्ताओं, शिकायतकर्ताओं को परेशान न किया जाय। संविदा