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Prayagraj: अब्बास अंसारी समेत तीन को हाईकोर्ट से फौरी राहत, अदालत ने संज्ञान और सम्मन आदेश किया रद्द

Tue, 06 Jun 2023 04:24 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है। साथ ही अदालत ने एसीजेएम मऊ को आदेश मिलने से दो हफ्ते में कानून के तहत संज्ञान आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
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अब्बास अंसारी - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी व दो अन्य के खिलाफ धारा 171एच के तहत अपराध का संज्ञान लेकर सम्मन जारी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही एसीजेएम मऊ को आदेश मिलने से दो हफ्ते में कानून के तहत संज्ञान आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर दिया है।

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