अपर सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अर्थदंड जमा न कर पाने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला मनोज कुमार मिश्रा-द्वितीय ने सुनाया है।
प्राथमिकी के अनुसार प्रयागराज औद्योगिक क्षेत्र की रहने वाली ननका देवी पटेल ने अपनी बेटी मंजू देवी की शादी करछना के बोधा का पूरा निवासी चिंतामणि पटेल से की थी। शादी के तीन साल बाद मंजू देवी ने फंदा लगाकर जान दे दी। इस पर करछना थाने में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोषी के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह बेकसूर है और आपराधिक प्रवृत्ति का भी नहीं है। उसे कम सजा दी जाए। इसके बाद न्यायालय ने सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए चिंतामणि को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।