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बिजली चोरी का मामला एक माह में तय करने का निर्देश

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highcourt ordered to complete action in electriity theft case
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड मछलीशहर जौनपुर को सथरिया प्लास्टिक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ बिजली चोरी के नोटिस पर याची द्वारा की गई आपत्ति का मामला एक माह में तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने फैक्ट्री मालिक पवन कुमार केशरवानी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। बिजली विभाग ने याची के खिलाफ 22 लाख 54 हजार 998 रुपये की बिजली चोरी का नोटिस जारी किया है। चोरी के आरोप को नकारते हुए याची ने आपत्ति की है, जिसपर निर्णय न लेकर कार्रवाई की धमकी देने पर यह याचिका दाखिल की गई है। बिजली विभाग के अधिवक्ता का कहना था कि आपत्ति एक माह में तय कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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