प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर अपने व अधीनस्थ अदालतों ,अधिकरणो ,विधिक संस्थाओ के अंतरिम आदेश, जिनकी अवधि समाप्त होने वाली है, को 10 जून तक बढ़ा दिया है। किन्तु जो आदेश अगले आदेश तक के लिए जारी हैं उनपर यह लागू,नहीं होगा ,वे जारी रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा करने का आदेश यदि समाप्त हो रहा है तो वह भी 10जून तक जारी रहेगा।ध्वस्तीकरण, बेदखली,कब्जा लेने के,आदेशों पर लगी रोक भी 10जून तक जारी रहेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोविड 19 के कारण देश व्यापी लाक डाउन 31मई तक बढ़ाए जाने के कारण यह आदेश दिया गया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाता रहा है। उसी क्रम में यह समादेश जारी किया गया है। याचिका की सुनवाई आठ जून को होगी।