इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में आरोपी दो सगे भाई नदीम खान और बबलू खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। आरोप पत्र दाखिल होने तक यह राहत बरकरार रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा में पुलिस ने दोनों भाइयों पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी से बचने और मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अदालत ने पाया कि दर्ज मुकदमों में सजा सात से कम है।