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High Court: संभल जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

Tue, 13 May 2025 01:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षति रख लिया है।
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प्रयागराज - फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल जामा मस्जिद के सर्वे आदेश के खिलाफ दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षति रख लिया है।

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पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई ने संभल जामा मस्जिद मामले में अपना जवाब दाखिल किया था।। वहीं, मस्जिद कमेटी ने रिज्वाइंडर (प्रत्युत्तर) हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 मई नियत कर दी थी।

 

बता दें कि सिविल न्यायालय संभल ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश से सर्वेक्षण पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था।

 

पिछली सुनवाई पर एएसआई ने पेन ड्राइव के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को अपने अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया। साथ ही एएसआई के वकील ने कहा कि उन्होंने शनिवार को जवाबी हलफनामा ई-फाइल किया था। जवाबी हलफनामे की हार्ड कॉपी कोर्ट में ही संशोधनवादी के वकील को दी गई है। मुख्य स्थायी वकील डॉ. राजेश्वर त्रिपाठी ने राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामे की एक प्रति भी संशोधनवादी के वकील को दी है।

 

कोर्ट ने एएसआई और राज्य की ओर से दायर जवाबी हलफनामों की हार्ड कॉपी रिकॉर्ड पर लिया। वहीं, मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने दायर जवाबी हलफनामे पर रिज्वाइंडर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा।

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