इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के ग्यासपुर जेपी नारायण सर्वोदय छात्रावास में छात्रा की संदिग्ध मौत की केस डायरी व जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता साहब और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की अदालत ने उसके मामा गोविंद निषाद की याचिका पर दिया है।
जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्यासपुर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका छात्रावास में नौवीं की छात्रा रूबी का शव फंदे पर लटका मिला था। रूबी मूलरूप से थाना बदलापुर क्षेत्र के जगदीशपुर बहरीपुर बटाऊबीर निवासी दिनेश निषाद की बेटी थी। जन्म के कुछ समय बाद रूबी की मां सीमा की हत्या हो गई थी। इसके बाद वह ननिहाल जलालपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर मझवारा गांव में अपने मामा गोविंद निषाद के साथ रह रही थी।
मामा ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय, ग्यासपुर में रूबी का प्रवेश कराया था। दो जुलाई की शाम उसे छात्रावास में छोड़कर आए थे। रात आठ बजे प्रधानाचार्य ने फोन पर रूबी की मौत की सूचना दी। इसके बाद घटना की खबर फैलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंचनामा और पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन मामा की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याची के अधिवक्ता शरदेंदु सौरभ ने दलील दी कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज दर्ज हो गई, लेकिन 90 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने सरकार से जवाबी हलफनामा व मामले की केस डायरी तलब की है। अब मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।