फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने मकान के बेदखली आदेश पर लगाई रोक, राज्य से मांगा जवाब

Sun, 21 Sep 2025 08:41 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव में 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने मकान से बेदखल करने और मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद की शिकोहाबाद तहसील के गढ़िया शिकमी खैरगढ़ गांव में 85 वर्षीय राम बहादुर को 41 साल पुराने मकान से बेदखल करने और मकान को ध्वस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में सरकार से चार हफ्ते जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने दिया है।

लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार ने 26 मार्च 2018 को बेदखली और जुर्माना वसूली का आदेश पारित किया था। इसके खिलाफ याची ने पुनर्स्थापना अर्जी और अपील दायर की थी जिसे डीएम ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राजस्व निरीक्षक ने मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया तो याची ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने दलील दी कि मकान विवादित भूमि गाटा संख्या-18 (चकमार्ग) पर नहीं, बल्कि 17 और 19 पर बना है जिसे याची ने वर्ष 1984 में खरीदा था। उस समय से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। हाईकोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए तहसीलदार और फिरोजाबाद के डीएम के आदेशों पर अंतरिम रोक लगा सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें