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High Court : सपा नेता आजमा खान को मिली राहत, हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

Wed, 02 Apr 2025 06:20 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को राहत देते हुए 2007 में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया।
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अब्दुल्ला आजम और आजम खां - फोटो : फाइल फोटो
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को राहत देते हुए 2007 में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने दिया। रामपुर के गंज थाने में 2007 में वादी अफसर खान ने याची पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन में बने उनके मकान को ढहा दिया गया। 2007 में ही विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी।

2017 में वादी अफसर खान की मौत होने के बाद उसके लड़के जुल्फीकार खान ने 18 साल बाद सन 2024 में अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल की, जिसपर मजिस्ट्रेट ने अग्रिम विवेचना का आदेश पारित कर दिया। याची आजम खान ने इस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की और गिरफ्तार पर रोक लगाने की मांग की।

याची अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने दलील दी कि आरोप पत्र को वादी ने कभी चैलेंज नहीं किया। उसकी मौत के बाद उसके बेटे 18 साल बाद आरोप पत्र के खिलाफ अग्रिम विवेचना के लिए याचिका दाखिल की है। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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