हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अभियंता भर्ती में विद्युत सेवा आयोग से मांगी जानकारी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत सेवा आयोग की 191 कनिष्ठ अभियंता ट्रेनी इलेक्ट्रिक एवं 21 इलेक्ट्रॉनिक पदों की भर्ती की खामियों पर विद्युत सेवा आयोग से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि चयनित की नियुक्ति याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। याचिका की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने बरेली के मोहम्मद अली अहमद की याचिका पर दिया है।