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UP News : डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने एसपी से कहा- जिलाधिकारी की उपस्थिति कराएं सुनिश्चित

Wed, 20 Nov 2024 01:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अदालत में पेश न होने पर कोर्ट ने शाहजहांपुर के डीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने एसपी शाहजहांपुर को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट में डीएम की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। 
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हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर शाहजहांपुर के डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एसपी को निर्देश दिया है कि वह डीएम की उपस्थिति को सुनिश्चित कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने शाहजहांपुर के बलजीत सिंह की याचिका पर दिया है।

न्यायालय ने तीन सितंबर 2024 को याचिका पर सरकारी वकील को जानकारी देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। 24 अक्तूबर को सरकारी वकील ने बताया कि डीएम को पत्र भेजा गया है। लेकिन, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सरकारी वकील ने और समय देने के लिए प्रार्थना की। कोर्ट ने मोहलत बढ़ाते हुए शाहजहांपुर के डीएम को निर्देश दिया कि यदि 19 नवंबर तक वह अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो स्वयं हाजिर होकर इसका जवाब देंगे।

19 नवंबर को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि डीएम ने न जानकारी दी है और न ही हाजिर हुए हैं। न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वहीं,सीजेएम शाहजहांपुर को इसका अनुपालन करने के लिए कहा है। 

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