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High Court : ग्राम प्रधान को हाईकोर्ट से राहत, शक्तियों पर रोक लगाने के डीएम के आदेश पर अंतरिम रोक

Wed, 10 Dec 2025 02:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के सोंधी ब्लॉक के धौराइल ग्राम प्रधान की वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगाने के डीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के सोंधी ब्लॉक के धौराइल ग्राम प्रधान की वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगाने के डीएम के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने पंचायत राज अधिनियम के तहत अंतिम जांच रिपोर्ट आने तक प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को प्रधान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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