इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में गोरखपुर के अमन नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया है।
गोरखपुर के तिवारीपुर थाने में अमन पर चंद्रावती ने मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि वह जाफरा बाजार स्थित एक सरकारी राशन दुकान पर केवाईसी कराने गई थीं। आरोप है कि दुकान पर केवाईसी करने में अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी। विरोध पर उनके साथ अमन व अन्य ने एक राय होकर जानलेवा हमला कर दिया। उनका गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
आरोपी ने दर्ज मुकदमे का रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अधिवक्ता ने दलील दी कि घटना के वक्त अमन वहां पर नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में न तो उसका चेहरा आया है और न ही उसकी उपस्थिति दिख रही है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।