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हाईकोर्ट का आदेश : मैक्स रॉयल अपार्टमेंट का पानी नहीं काटेगा जल विभाग, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Sat, 13 Apr 2024 03:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामले में मैक्स रॉयल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन नोयडा के अध्यक्ष देबादत्ता दास की ओर से जल विभाग नोएडा व सेठी बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई थी। बिल्डर व जल विभाग से फ्लैट ओनर्स के पानी कनेक्शन का विवाद काफी समय से चल रहा था।

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अदालत का आदेश - फोटो : istock
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोए़डा के मैक्स रॉयल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के 756 फ्लैट ओनर्स को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने जल विभाग, नोएडा अथॉरिटी को अपार्टमेंट का पानी कनेक्शन न काटने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने जल विभाग व बिल्डर को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने पक्ष रखा।

मामले में मैक्स रॉयल अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन नोयडा के अध्यक्ष देबादत्ता दास की ओर से जल विभाग नोएडा व सेठी बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई थी। बिल्डर व जल विभाग से फ्लैट ओनर्स के पानी कनेक्शन का विवाद काफी समय से चल रहा था।

वर्ष 2022 में सिटी मजिस्ट्रेट ने बिल्डिंग मेंटिनेस की जिम्मेदारी संस्था को दी थी, लेकिन जल विभाग ने संस्था के नाम से कनेक्शन देने से इन्कार करते हुए बिल्डर के नाम से लगभग दो करोड़ रुपये का बिल भेज दिया। साथ ही बिल जमा न करने पर जल व सीवर कनेक्शन काटने का नोटिस भी जारी कर दिया।

याची के अधिवक्ता ने कहा, याची 2020 तक पूरा बिल बिल्डर को देकर एनओसी ले चुका है। अब 2020 के बाद से अपना बकाया पूरा बिल याची के नाम से कनेक्शन दिए जाने पर 78,82 ,624 रुपये जमा करने को तैयार है।

इस पर कोर्ट ने जल विभाग व बिल्डर को नोटिस जारी करके जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक याची के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। साथ ही याची को चार सप्ताह में 78, 82,624 रुपये जमा का निर्देश भी दिया है।

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