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हाईकोर्ट : मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के दोनों मुकदमे वाराणसी स्थानांतरित करने का आदेश

Sat, 02 Dec 2023 07:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है।
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माफिया मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस को लेकर चल रहे मुकदमे को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने राज्य सरकार की याचिका पर दिया है।

राज्य सरकार ने याचिका दायर कर मुख्तार अंसारी के इसी मुकदमे को वाराणसी ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुख्तार अंसारी पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी असलहा जमा न करने का आरोप है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में वर्ष 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जबकि, दूसरी एफआईआर चार दिसंबर 1990 को वाराणसी के चेतगंज थाने में दर्ज है।

इसमें फर्जी कागजात पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का आरोप है। इसमें अधिकारियों से साठ-गांठ कर भ्रष्टाचार का भी आरोप भी है। मामले की सुनवाई वाराणसी के एमपी एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। राज्य सरकार ने आर्म्स एक्ट से जुड़े दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ चाहती थी। जिस पर याचिका दायर की थी। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने सरकार की अर्जी का विरोध किया। दलील दी कि दोनों मुकदमों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। जबकि, सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और विकास सहाय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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