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हाईकोर्ट का आदेश : मानसिक विकार से जूझते बच्चों की शिक्षा-चिकित्सा की हर जिले में व्यवस्था करे सरकार

Fri, 13 Dec 2024 07:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने एटा के प्राइमरी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापिका शिवानी की ओर से स्थानांतरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना था कि उसका बेटा मानसिक विकार (ऑटिज्म) से पीड़ित है। उसका बेहतर इलाज नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में ही हो सकता है।
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अदालत - फोटो : ANI
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को मानसिक विकार से जूझते बच्चों के समग्र विकास के लिए हर जिले में शिक्षा, चिकित्सा की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कहा है कि सूबे के कई जिलों में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक अवसरों और अन्य आवश्यक सहायता प्रणालियों का अभाव है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने एटा के प्राइमरी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापिका शिवानी की ओर से स्थानांतरण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना था कि उसका बेटा मानसिक विकार (ऑटिज्म) से पीड़ित है। उसका बेहतर इलाज नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में ही हो सकता है। इसलिए उसका तबादला एटा से नोएडा या गाजियाबाद कर दिया जाए।

वहीं, शिक्षा विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अर्चना सिंह ने कोर्ट को बताया कि नोएडा या गाजियाबाद में पद खाली नहीं है। भविष्य में सरकार कोई स्थानांतरण नीति लागू करती है तो याची तबादले के लिए आवेदन करने को स्वतंत्र है। हालांकि, स्थानांतरण नौकरी हिस्सा है, निहित अधिकार के रूप में कर्मचारी मनचाहे तबादले की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

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