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High Court : अब 27 सितंबर को होगी निवर्तमान विधायक इरफान मामले की सुनवाई, डिफेंस कॉलोनी में आगजनी का मामला

Wed, 25 Sep 2024 05:45 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

डिफेंस कॉलोनी आगजनी कांड में इरफान को मिली सात साल की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए सरकार ने अपील दाखिल की है। वहीं, इरफान और रिजवान की ओर से सजा को रद्द करने की मांग को लेकर पहले से ही अपील दाखिल है।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर नगर के सीसामऊ से सपा से विधायक रहे इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान की सजा रद्द करने व बढ़ाने की अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। डिफेंस कॉलोनी आगजनी कांड में इरफान को मिली सात साल की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए सरकार ने अपील दाखिल की है। वहीं, इरफान और रिजवान की ओर से सजा को रद्द करने की मांग को लेकर पहले से ही अपील दाखिल है।

दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई न्यायामूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ कर रही है। अब अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में आठ नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो.एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तीन जून को कानपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने इरफान व उनके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो.शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। 

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