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High Court : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की अब सुनवाई छह जून को होगी, हिंदू पक्ष ने जताई आपत्ति

Wed, 05 Jun 2024 03:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इस बार शाही ईदगाह के वकील महमूद प्राचा ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की वजह से सुनवाई टालने की गुजारिश की। कहा कि वह रामपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। चार जून को मतगणना की वजह से बहस नहीं कर सकते।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर फैसला सुरक्षित करने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल अर्जी पर एक बार फिर सुनवाई टल गई। इस बार शाही ईदगाह के वकील महमूद प्राचा ने लोकसभा चुनाव की मतगणना की वजह से सुनवाई टालने की गुजारिश की। कहा कि वह रामपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। चार जून को मतगणना की वजह से बहस नहीं कर सकते। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर मामले को छह जून के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। 31 मई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित किया गया था। लेकिन, उसके बाद शाही ईदगाह के वकील महमूद प्राचा ने अर्जी दे कर कहा कि अभी उन्हें और दलीलें पेश करनी हैं। इसलिए उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत पक्ष रखने के लिए चार जून दोपहर दो बजे का समय दिया था था। हिंदू पक्ष की ओर से बार बार सुनवाई टाले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि, कोर्ट ने मामले को एक बार फिर सुनवाई के लिए छह जून को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। 

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