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Prayagraj News: सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

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नोट--नोएडा के लिए विशेष
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पूर्व महामंडलेश्वर सच्चिदानंद की
जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित
-नोएडा के बिल्डर के मामले में हाईकोर्ट ने पूूरी की सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट आवंटन घोटाले में बिल्डर और पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद गिरि की जमानत अर्जी पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समिति गोपाल की खंडपीठ कर रही थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि सचिन दत्ता निर्दोष है। उसे जानबूझकर फंसाया गया है।
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सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची के खिलाफ पुख्ता सुबूत हैं। उसने फ्लैट के लिए निवेश करने वालों को ठगा है। एक ही फ्लैट को उसने कई निवेशकों को बेच दिया। इस तरह से उसने छल के जरिये लोगों की जीवन भर की कमाई हड़प ली। वह जमानत पाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
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