इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर देहात में कब्जा हटाने के दौरान मां और बेटी की जलकर मौत के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए नियमित खंडपीठ के पास भेज दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ने विनोद दिवाकर ने अवनीश कुमार पांडेय की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में सरकार द्वारा कराई जा रही जांच में हस्तक्षेप कर मॉनिटरिंग किए जाने की मांग गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यूपी सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट हलफनामे पर मांगी थी और सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि तय की थी। बृहस्पतिवार को मामले की नियमित सुनवाई करने वाली खंडपीठ केन होने से केस को दूसरी खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के लिए केस को पेश किया गया। इस पर कोर्ट ने इस नियमित खंडपीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया।