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High Court : सहकारी समिति में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच पूरी करना सरकार की जिम्मेदारी

Sun, 10 Aug 2025 09:40 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहकारी समिति में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच पूरी करना राज्य सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लिहाजा, सरकार झांसी की मारकुंआ किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ी शिकायत की जांच जल्द से जल्द पूरी करे।

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अदालत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहकारी समिति में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच पूरी करना राज्य सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लिहाजा, सरकार झांसी की मारकुंआ किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ी शिकायत की जांच जल्द से जल्द पूरी करे।

यह आदेश न्यायामूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अदालत ने अजय कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया है। याची का दावा है कि वह अभी भी समिति के सदस्य हैं। उन्होंने खाद व ऋण वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर सचिव के खिलाफ शिकायत की थी। सरकार ने 2024 में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।

वहीं, सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि जांच समिति का कार्यकाल एक सदस्य के तबादले के कारण समाप्त हो गया है। ऐसे में समिति का पुनर्गठन कर कानून के मुताबिक जांच पूरी की जाएगी। कोर्ट ने पाया कि याची के वकील ने 2001 का एक दस्तावेज पेश कर सदस्यता का दावा किया है लेकिन कोई हालिया साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि वह अब भी समिति का सदस्य है। साथ ही यह भी रिकॉर्ड में नहीं है कि समिति से जांच जल्द पूरी करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित कराया गया हो।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि भले ही याची के पास रिट दायर करने का अधिकार साबित नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार जांच पूरी करने के लिए बाध्य है। लिहाजा, याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया जाता है कि सरकार समिति के माध्यम से जांच जल्द से जल्द पूरी करे।

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