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High Court : डीएम बांदा को हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, आदेश का अनुपालन न करने पर कोर्ट नाराज

Mon, 22 Jul 2024 06:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा है कि 20 हजार रुपये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि वह 25 जुलाई 2024 को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को 1जुलाई को मिलने वाले वेतनवृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था। इसका पालन न करने पर हाईकोर्ट ने डीएम बांदा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 20 हजार रुपये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के समक्ष जमा करें और शपथ पत्र दें कि वह 25 जुलाई 2024 को दोपहर दो बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेंगे। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है।

बांदा निवासी रामेश कुमार श्रीवास्तव व 16 अन्य वर्ष 2012 से 2023 के बीच में अलग-अलग सालों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। सभी ने सेवानिवृत्त वर्ष के 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक वेतन वृद्धि प्राप्त की। वहीं, 1 जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि देने से संबंधित विभाग ने इस आधार पर इन्कार कर दिया कि जिस तारीख को वेतन वृद्धि हुई थी उस दिन वे सेवा में नहीं थे।

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