इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। इन पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास विलियम हालैंड हाल में व्याप्त अनियमितता की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दो माह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने श्याम प्रकाश द्विवेदी की अवमानना याचिका पर दिया है। मुख्य सचिव ने 13 फरवरी 19 को एसआईटी गठित कर दी, किंतु जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं पेश की गई है।