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High Court : सार्वजनिक पार्क में उपासना स्थल के अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम को दिया कार्रवाई का आदेश

Tue, 21 May 2024 02:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मुख्य न्यायाधीश की खंड पीठ ने नीरज त्यागी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आवास विकास परिषद को जिलाधिकारी व संबंधित थानाध्यक्ष को संपूर्ण तथ्य के बारे में लिखित रूप से सूचित करने को कहा है। याची की ओर से अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा।

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अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के बुद्ध विहार मझोला की आवास विकास कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में अवैध तरीके से मंदिर निर्माण किए जाने के विरुद्ध डीएम को तत्काल उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश की खंड पीठ ने नीरज त्यागी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आवास विकास परिषद को जिलाधिकारी व संबंधित थानाध्यक्ष को संपूर्ण तथ्य के बारे में लिखित रूप से सूचित करने को कहा है। याची की ओर से अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा।

याची के अनुसार आवास विकास कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क के कोने में बिना अनुमति कुछ लोग जमीन कब्जा कर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। इस बारे में कॉलोनीवासियों ने आवास विकास के अधिशासी अभियंता को लिखित रूप से सूचित किया। 5 व 12 मई को जूनियर इंजीनियर ने आकर काम रोकने को कहा, पर निर्माण जारी रहा।

इसपर अधिशासी अभियंता ने संबंधित थानाध्यक्ष को लिखित रूप से जानकारी दी। थानाध्यक्ष ने 22 मई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तथ्यों से अवगत कराया। 23 मई को अधिशाषी अभियंता ने जिलाधिकारी मुरादाबाद को लिखित रूप से सूचना दी पर निर्माण जारी रहा। उन्होंने जिलाधिकारी से पुलिस बल की मांग की है।

याची सहित कॉलोनी के लोगों ने संबंधित विभाग से गुहार लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश शासन ने 29 अक्तूबर 2009 को शासनादेश जारी कर सार्वजनिक मार्गों, पार्कों व सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के निर्माण पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को हैं ।

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