इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं की ओर से किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा मांगा है। यह आदेश प्रकाश पाडिया की पीठ ने देवेन्द्र कुमार की याचिका पर दिया।
बदायूं, ब्लॉक बिसौली के सिद्धपुर कैथोली स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में याची चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। आरोपों के बाद जुलाई-2024 में निलंबित कर दिया गया था। नाै जनवरी 2025 को न्यायालय के आदेश से वह सवेतन बहाल हुआ। इसके बाद बीएसए के आदेश से विकास क्षेत्र दहगवा के भज्जी की मढैया स्थित संविलियन विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
याची के अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी ने दलील दी कि याची का स्थानांतरण दंड स्वरूप किया गया है। स्थानांतरण केवल प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद अगले आदेश तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी।