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हाईकोर्ट : गांजा तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

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गांजा तस्करी के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक क्विंटल गांजा तस्करी के आरोपी प्रयागराज के साहिल यादव उर्फ मूलचंद यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। याची का कहना था कि वह ट्रक पर बैठकर यात्रा कर रहा था। बरामद गांजे की उसे कोई जानकारी नहीं थी। दो वाहनों से बरामदगी की गई है। एक ट्रक से 975 किलो गांजा बरामद किया गया है। याची का कहना है कि वह इस ट्रक में नहीं बैठा था। 30 मई, 2021 से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक उपयोग से अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। सह अभियुक्तों की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। इसलिए याची भी जमानत पाने का हकदार नहीं है। ब्यूरो
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