शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने वाले ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने कांधला थाने में खुली हिस्ट्रीशीट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। याची आशुतोष महाराज ने दलील दी है कि उनके खिलाफ जिन आपराधिक मामलों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोली गई है, उनमें ज्यादातर मामलों में वह बरी हो चुके हैं। कई मामलों में स्थगन आदेश दिया जा चुका है। बाकी मामले दीवानी प्रकृति के हैं।