इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ मेले के पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से पूछा है कि निजी जमीन पर सड़क बनाएंगे तो क्या मुआवजा नहीं देंगे। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी से 25 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। तब तक याची के किसी भी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने फूलपुर तहसील के कोटवा निवासी अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।
याची की दलील है कि उसके पुराने चक पर महाकुंभ के लिए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। पिछली चकबंदी में कोई सड़क दर्ज नहीं थी। वहां सड़क नहीं है। उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर सड़क निर्माण तो किया जा रहा है लेकिन मुआवजा नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी महाकुंभ मेले के अधिशासी अभियंता चार से व्यक्तिगत हलफनामा तलब करते हुए याची के प्लॉट पर किसी भी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। अब मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होगी।