इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा के पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता की धोखाधड़ी मामले में जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में सुनवाई की। सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा पर गाजियाबाद की फोस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। उन पर एक-एक फ्लैट पर कई बैंकों से करोड़ों का लोन लेने का आरोप है। 2016 में गाजियाबाद के विजय नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इनमें से 19 मुकदमों की विवेचना उत्तर प्रदेश शासन ने आर्थिक अपराध अनुसंधान (ईओडब्ल्यू) मेरठ सेक्टर को सौंपी है।