फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : दुकान आवंटन के घोटाले में अधिशासी अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज

Wed, 29 May 2024 10:56 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मामला अलीगढ़ के अतरौली नगर पालिका में सरकारी दुकानों के आवंटन को लेकर वर्ष 2010 से 2015 के बीच दुकानों के आवंटन का है। आरोप है कि पालिका कार्यालय के नीचे बनी 39 दुकानों को बिना किसी विज्ञापन और बोली प्रक्रिया ही चहेतों को आवंटित कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका अतरौली में दुकान आवंटन घोटाले के आरोपी अधिशासी अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने नगर पालिका से सेवानिवृत अधिशासी अधिकारी चंद्रिका प्रसाद मिश्रा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है।

मामला अलीगढ़ के अतरौली नगर पालिका में सरकारी दुकानों के आवंटन को लेकर वर्ष 2010 से 2015 के बीच दुकानों के आवंटन का है। आरोप है कि पालिका कार्यालय के नीचे बनी 39 दुकानों को बिना किसी विज्ञापन और बोली प्रक्रिया ही चहेतों को आवंटित कर दिया। आवंटन के नाम हुए इस खेल मे अधिकारियों ने सरकारी राजस्व का नुकसान कर अपनी जेबें भरी थीं।

खेल से पर्दा तब उठा जब एक युवक में दुकान आवंटन के लिए नगर पालिका में अर्जी दी। इस पर पालिका अधिकारियों ने दुकान के संदर्भ में लिखित जवाब दे दिया गया कि दुकान पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसकी शिकायत तहसील दिवस में की गई। इसके बाद मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक दल ने की और आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज हुई थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची वर्ष 2012 में सेवनिवृत हो चुका है। उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें