इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका अतरौली में दुकान आवंटन घोटाले के आरोपी अधिशासी अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने नगर पालिका से सेवानिवृत अधिशासी अधिकारी चंद्रिका प्रसाद मिश्रा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है।
मामला अलीगढ़ के अतरौली नगर पालिका में सरकारी दुकानों के आवंटन को लेकर वर्ष 2010 से 2015 के बीच दुकानों के आवंटन का है। आरोप है कि पालिका कार्यालय के नीचे बनी 39 दुकानों को बिना किसी विज्ञापन और बोली प्रक्रिया ही चहेतों को आवंटित कर दिया। आवंटन के नाम हुए इस खेल मे अधिकारियों ने सरकारी राजस्व का नुकसान कर अपनी जेबें भरी थीं।
खेल से पर्दा तब उठा जब एक युवक में दुकान आवंटन के लिए नगर पालिका में अर्जी दी। इस पर पालिका अधिकारियों ने दुकान के संदर्भ में लिखित जवाब दे दिया गया कि दुकान पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इसकी शिकायत तहसील दिवस में की गई। इसके बाद मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक दल ने की और आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज हुई थी। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची वर्ष 2012 में सेवनिवृत हो चुका है। उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।