इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामसभा की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर जौनपुर के डीएम और शाहगंज के तहसीलदार से व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है। पूछा है कि मनेछा गांव की चकरोड भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं। अगर है तो उसे हटाने के लिए प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की अदालत ने दिनेश की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक यादव को सुनकर दिया है। याची का दावा है कि प्लॉट संख्या-995 राजस्व अभिलेखों में चकरोड (रास्ता) के रूप में दर्ज है लेकिन कुछ विपक्षी इस पर अवैध कब्जा कर लिए हैं। इससे सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने सरकार के साथ ही निजी प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर उनसे भी जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।