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Prayagraj : हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी की स्वीकार

Mon, 05 Jan 2026 07:30 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह अभियुक्तों को मिली जमानत और जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हत्या के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने रविंद्र की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है।
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अदालत। - फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सह अभियुक्तों को मिली जमानत और जेल में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हत्या के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकल पीठ ने रविंद्र की ओर से दायर दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है। कासगंज निवासी याची पर ढोलना थाने में हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज है। वह 18 अक्तूबर 2023 से जेल में बंद था। उसकी पहली अर्जी कोर्ट ने 12 मई 2025 को खारिज कर दी थी। इसके बाद उसने यह दूसरी जमानत अर्जी दायर की। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि सह-अभियुक्त अजय और एक अन्य अभियुक्त आकाश को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में समानता के आधार पर उसे भी जमानत दी जानी चाहिए। 

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