फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : अब्बास अंसारी ने मऊ के जिला जज के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Thu, 17 Jul 2025 09:21 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

मुख्तार अंसारी के बेटे व पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच मामले में मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
विज्ञापन
abbas ansari and mukhtar ansari - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुख्तार अंसारी के बेटे व पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच मामले में मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की मिली सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 31 मई को दो साल की सजा और 3000 रुपये जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर एक जून 2025 को उनकी विधायक चली गई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील को मऊ के जिला जज की अदालत ने पांच जुलाई को खारिज कर दिया था। इसे अब्बास ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब्बास अंसारी ने अपने अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है। अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। 

हाईकोर्ट से राहत मिली तो बहाल हो जाएगी विधायकी

इलाहाबाद हाईकोर्ट मऊ के एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगाता है तो अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। इससे मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।

विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें