फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा की सभी अपीलों पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

सार

कई महीनों से चल रही बहस गुरुवार को पूरी हो गई। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।
विज्ञापन
अफजाल अंसारी - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने, सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाए जाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी।

विज्ञापन


कई महीनों से चल रही बहस गुरुवार को पूरी हो गई। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें