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टीजीटी के गलत उत्तरों पर १६ को सुनवाई

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2016 में शारीरिक शिक्षा विषय के गलत उत्तरों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने दिया है। प्रमोद कुमार पाल व सात अन्य की ओर से दाखिल याचिका के अनुसार याचियों ने आठ मार्च 2019 को संपन्न हुई टीजीटी 2016 में शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी थी। बोर्ड से जारी इसकी बुकलेट सीरीज -सी के छह प्रश्नों के गलत उत्तरों के लिए याचियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपत्ति दी थी। इस पर चयन बोर्ड ने परिणाम के साथ उत्तर कुंजी प्रकाशित की, लेकिन उत्तर गलत ही रहे। याचियों का कहना है कि गलत उत्तरों के संबंध में बोर्ड ने कहा कि अब आपत्ति नहीं ली जाएगी। इसके बाद यह याचिका दाखिल की गई।
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