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High Court : मैनपुरी छात्रा की मौत के मामले में सुनवाई एक मई को, कोर्ट ने सीबीआई के वकील को बुलाया

Wed, 12 Apr 2023 08:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच पर सवाल उठने पर सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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Allahabad High Court - फोटो : high court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी स्कूल की छात्रा की मौत के मामले में एसआईटी की जांच पर सवाल उठने पर सीबीआई के अधिवक्ता को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याची की मदद के लिए नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह, संयुक्ता सिंह व रुचि मालवीय ने एसआईटी जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताया और सीबीआई जांच की मांग की।

याची के अधिवक्ता ने कहा कि केवल प्रधानाचार्या को आरोपी बनाया गया है। छात्रा की हत्या मामले की सही जांच नहीं की गई। अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ रही। राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व आकांक्षा शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ट्रायल चल रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि सीबीआई जांच पर सरकार को एतराज नहीं है।

याची महेंद्र प्रताप सिंह का स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण याचिका की सुनवाई एक मई के लिए टाल दी गई। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता का नाम वाद सूची में दर्ज करने और उन्हें सूचित करने को कहा है। अगली सुनवाई एक मई को होगी।

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