उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।
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डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डिग्री मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग में दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अभिषेक मिश्र ने बहस पूरी की। अब राज्य का पक्ष अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व शासकीय अधिवक्ता एके संड रखेंगे। याची ने इससे पहले याचिका दायर की थी, जिसे वापस लेकर पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने पत्रावली भी तलब की है।
याची अधिवक्ता की दलील है कि केशव मौर्य की डिग्री वैध नहीं है। इसी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप आवंटित किया गया है। लोक सभा चुनाव में भी उतरे। इसलिए मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध आदेश दिया है, जिसे रद्द किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए।